LPU Protest: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की सीबीआई से जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर

Press Trust of India | September 30, 2026 | 10:17 AM IST | 1 min read

एलपीयू के बीटेक के एक छात्र ने यह याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।

याचिकाकर्ता ने एलपीयू परिसर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की सीबीआई से जांच कराने के लिए निर्देश का अनुरोध किया है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

चंडीगढ़: फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में तोड़फोड़ और हिंसा की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने का अनुरोध करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। विश्वविद्यालय परिसर में दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अशांति के दौरान नकाबपोश शरारती तत्वों ने कथित तौर पर दुकानों में घुसकर मोबाइल फोन समेत अन्य सामान चुरा लिए।

एलपीयू के बीटेक के एक छात्र ने यह याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।

याचिकाकर्ता ने एलपीयू परिसर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की सीबीआई से जांच कराने के लिए निर्देश का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता रवि राज ने कहा कि 26 सितंबर की रात छात्रों के बीच एक अपुष्ट पोस्ट प्रसारित हुई।

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इसमें दावा किया गया था कि परिसर में एक छात्रा से दुष्कर्म हुआ है और उसे घर भेज दिया गया है। हंगामे को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने सोमवार से 10 दिन के लिए कक्षाएं निलंबित कर मध्यावधि परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं।

पुलिस ने बताया कि छात्रों की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है और जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना को "अफवाह" बताया है।

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