याचिका में कहा गया कि शिक्षकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शुरू की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होती।
सीबीएसई की तरफ से जारी नोटिस में लिखा है कि सभी स्कूलों से अनुरोध है कि वे इस सर्कुलर की विषयवस्तु को सभी संबंधित छात्रों और अभिभावकों के ध्यान में लाएं और एलओसी में डेटा (यदि कोई हो) में सुधार निर्धारित समय के अनुसार प्रस्तुत करें।