CLAT 2025: क्लैट याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई, रिजल्ट संशोधन पर होगा फैसला
Saurabh Pandey | March 3, 2025 | 09:18 AM IST | 2 mins read
कई CLAT 2025 उम्मीदवारों ने एक याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर कुंजी में त्रुटियां, गलत प्रश्न मूल्यांकन और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में विसंगतियों ने उनके स्कोर को प्रभावित किया है।
नई दिल्ली : कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानी 3 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट यह तय करेगा कि CLAT 2025 के परिणामों को संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विरोधाभासी फैसलों से बचने के लिए CLAT 2025 से संबंधित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सभी CLAT 2025 याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय 3 मार्च को सुनवाई करेगा।
CLAT 2025: दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला
क्लैट 2025 परिणाम संशोधन दिल्ली उच्च न्यायालय के फाइनल निर्णय पर निर्भर करता है। जबकि एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुरू में एनएलयू के कंसोर्टियम को दो प्रश्नों के उत्तर संशोधित करने का निर्देश दिया था, कंसोर्टियम ने आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट यह निर्धारित करेगा कि CLAT 2025 के परिणाम संशोधित किए जाएंगे या नहीं।
कई CLAT 2025 उम्मीदवारों ने एक याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर कुंजी में त्रुटियां, गलत प्रश्न मूल्यांकन और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में विसंगतियों ने उनके स्कोर को प्रभावित किया है। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए या तो परिणामों में संशोधन या पुन: परीक्षा की मांग कर रहे हैं।
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CLAT 2025: क्लैट काउंसलिंग
कंसोर्टियम ने CLAT 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इससे पहली प्रवेश सूची जारी करने में देरी हुई है, जो शुरू में 26 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई थी। CLAT 2025 काउंसलिंग शेड्यूल परिणाम संशोधन पर दिल्ली HC के फैसले के बाद जारी किया जाएगा।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) सीएलएटी परीक्षा आयोजित करता है। कंसोर्टियम ने तर्क दिया है कि मार्किंग स्कीम और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पहले से निर्धारित थी और उम्मीदवारों को पहले ही सूचित कर दी गई थी।
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