DU Students Suspended: डीयू की 2 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई, 3 छात्रों को किया गया सस्पेंड

Santosh Kumar | September 28, 2026 | 03:02 PM IST | 2 mins read

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि 23 सितंबर, 2026 की शाम को हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर, 3 छात्रों को तत्काल प्रभाव से उनके कोर्स से सस्पेंड कर दिया गया है।

तीनों आरोपी डीयू की फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र हैं; जिसमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) से जुड़े हिंदू कॉलेज की दो छात्राओं के साथ मुखर्जी नगर इलाके में छेड़छाड़ और पीछा करने की घटना पर पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। तीनों आरोपी डीयू की फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र हैं; जिसमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा अभी भी फरार है।

इस मामले का संज्ञान लेते हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि 23 सितंबर, 2026 की शाम को हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर, 3 छात्रों को तत्काल प्रभाव से उनके कोर्स से सस्पेंड कर दिया गया है।

DU Students Suspended: क्या है पूरा मामला?

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने हिंदू कॉलेज की 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को डीयू के दो छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान डीयू के छात्र अभिनव और अभिमन्यु के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया गया। छात्रा के मुताबिक, वह और उसकी सहेली बुधवार रात मुखर्जी नगर में घूम रही थीं, तभी एक सफेद कार उनके पास आई और उसमें सवार लोगों ने उन पर अश्लील टिप्पणियां कीं।

जब युवतियों ने इसका विरोध किया, तो व्यक्तियों ने उन्हें कथित तौर पर गाली दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह और उसकी सहेली घटना को रिकॉर्ड करने के लिए रुकी, तो पुरुष भी रुक गए और उन्हें वाहन में खींचने का प्रयास किया।

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जब उसकी सहेली ने कार की रिकॉर्डिंग शुरू की तो आरोपी भाग गए। पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नमन के रूप में की है और कहा कि घटना के समय दो से तीन अन्य व्यक्ति उसके साथ थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में अभिनव को लक्ष्मी नगर से और अभिमन्यु को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी है।

छात्रा की शिकायत मुखर्जी नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 (पीछा करना), 79 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) और 3(5) (सामान्य मंशा) के तहत दर्ज की गई।

इनपुट्स-पीटीआई

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