RPSC SI Result 2026: आरपीएससी एसआई व प्लाटून कमांडर परीक्षा परिणाम जारी, पीईटी के लिए 20,798 उम्मीदवार चयनित
Santosh Kumar | June 19, 2026 | 04:53 PM IST | 1 min read
ओएमआर उत्तरपत्रक में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के किसी भी विकल्प को नहीं भरने के कारण 1744 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आरपीएससी रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किए गए हैं। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले कुल 20,798 उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) के लिए चुना गया है।
आरपीएससी लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की गई। न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए पीईटी में शामिल होने हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है।
Rajasthan SI Result 2026: 1744 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित
ओएमआर उत्तरपत्रक में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के किसी भी विकल्प को नहीं भरने के कारण 1744 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और ऐसे उम्मीदवारों के रोल नंबर अलग से वेबसाइट पर जारी किए गए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, एक उम्मीदवार का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। जबकि एक का परिणाम रोक दिया गया है, इसके अलावा एक अभ्यर्थी का रिजल्ट हाईकोर्ट में लंबित मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।
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RPSC SI Result 2026: आरपीएससी एसआई रिजल्ट कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स के माध्यम से आरपीएससी एसआई व प्लाटून कमांडर परीक्षा परिणाम जांच सकते हैं-
- आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर आरपीएससी एसआई व प्लाटून कमांडर रिजल्ट लिंक ओपन करें।
- राजस्थान एसआई रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- इसमें अपने रोल नंबर की जांच करें और डाउनलोड करें।
आरपीएससी एसआई और प्लाटून कमांडर परीक्षा परिणाम पीडीएफ के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 343 और गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 20,455 उम्मीदवारों को परीक्षा में अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है।
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प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कुछ प्रावधानों और प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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