UPESSC TGT Vacancy 2026: यूपीईएसएससी ने 17,735 पदों के लिए आरक्षण नीति के संबंध में जारी किया स्पष्टीकरण
Santosh Kumar | October 27, 2026 | 02:51 PM IST | 1 min read
जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति/संस्थाएं सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न मंचों पर, संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित पदों के लिए लागू आरक्षण नीति के बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक/टीजीटी) के कुल 17,735 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों में बालक विद्यालयों के लिए 16,193 और बालिका विद्यालयों के लिए 1,542 रिक्तियां शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। अब, आयोग ने आरक्षण नीति के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति/संस्थाएं सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न मंचों पर, संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित पदों के लिए लागू आरक्षण नीति के बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि निदेशालय ने विभिन्न जिलों में चल रहे गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में रिक्त पदों की पहचान कर उन्हें संकलित किया है, जिन्हें स्कूल, विषय और आरक्षण/श्रेणी के आधार पर अलग-अलग दर्शाया गया है।
UPESSC TGT Vacancy 2026: आरक्षण नीति के संबंध में स्पष्टीकरण
यूपीईएसएससी के उप सचिव ने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि भर्ती स्कूलवार खाली पदों के आधार पर निकाली गई है। प्रत्येक विद्यालय को एक इकाई मानकर आरक्षण लागू किया गया है।
यूपीईएसएससी द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि सभी पदों को जोड़कर आरक्षण की गणना करना गलत है और इससे भ्रम फैल रहा है। नियुक्ति भी संबंधित विद्यालय में खाली पद की श्रेणी के अनुसार ही होगी।
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है, जबकि आवेदन में सुधार 26 नवंबर तक किए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को प्रस्तावित है। आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष तय की गई है।
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अधिसूचना के अनुसार, यह समय-सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2025 को *रमन कुमार मंडल व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य* (एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 28464/2025) मामले में दिए गए आदेश के मद्देनजर बढ़ाई गई है।
Santosh Kumar | 1 min readविशेष समाचार
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