DUSU Elections 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 18 सितंबर को, मतों की गिनती अगले दिन, अधिसूचना जारी

Santosh Kumar | August 13, 2026 | 07:45 PM IST | 2 mins read

10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक 500 रुपये का डिमांड ड्राफ़्ट और हलफनामा के साथ नॉमिनेशन पेपर जमा किए जा सकते हैं।

अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 11 सितंबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के चुनाव 18 सितंबर को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी। डीयू रजिस्ट्रार के साइन वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, नॉमिनेशन फ़ॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर तय की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार, 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक 500 रुपये का डिमांड ड्राफ़्ट और हलफनामा के साथ नॉमिनेशन पेपर जमा किए जा सकते हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, उसी दिन दोपहर 3:15 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद शाम 6 बजे तक सही तरीके से नामित किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी।

DUSU Elections 2026: मतों की गिनती 19 सितंबर को

अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार 11 सितंबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की आखिरी सूची उसी दिन अपराह्न पांच बजे प्रकाशित की जायेगी। डूसू चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा।

सुबह की पाली वाले विद्यार्थी प्रात: साढ़े आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक मतदान कर सकेंगे। संध्या पाली वाले विद्यार्थी अपराह्न तीन बजे से संध्या सात बजे तक वोट डाल पायेंगे। मतों की गिनती 19 सितंबर को होगी।

विश्वविद्यालय ने कहा है कि डूसू के पदाधिकारियों के लिए नामांकन पत्र उत्तरी परिसर में वनस्पति शास्त्र विभाग के सामने 'कॉन्फ्रेंस सेंटर' में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाने हैं।

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डूसू केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित महाविद्यालयों, विभागों और संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सभी नामांकन पत्र डीयू की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

चुनाव डूसू आचार संहिता, डूसू संविधान और अदालत के संबंधित निर्देशों के अनुसार कराए जाएंगे। इन निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट की लिंगदोह समिति की सिफारिशें और दिल्ली हाईकोर्ट एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बाद के आदेश भी शामिल हैं।

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