सीबीएसई ने एफिलिएटेड स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और करियर परामर्शदाताओं की नियुक्ति अनिवार्य की

Press Trust of India | January 24, 2026 | 10:33 PM IST | 1 min read

प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद, सीबीएसई ने 19 जनवरी, 2026 को एक परिपत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए।

सीबीएसई ने सभी संबद्ध विद्यालयों में सामाजिक-भावनात्मक और करियर परामर्शदाताओं की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। (इमेज-एक्स/@cbseindia29)

कोटा: छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और उन्हें करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध विद्यालयों में सामाजिक-भावनात्मक और करियर परामर्शदाताओं की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2025 में कोटा के अधिवक्ता सुजीत स्वामी और कुछ मनोविज्ञान विशेषज्ञों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद सीबीएसई संबद्धता उप-नियम, 2018 के खंड 2.4.12 में संशोधन किया।

जनहित याचिका में छात्रों के बीच बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जिनमें शैक्षणिक तनाव और सुव्यवस्थित करियर मार्गदर्शन का अभाव शामिल है, पर प्रकाश डाला गया और स्कूलों में योग्य परामर्शदाताओं की अनिवार्य व्यवस्था और एक समान मानसिक स्वास्थ्य सहायता ढांचा लागू करने की मांग की गई।

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सितंबर 2025 में सुनवाई के दौरान, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे।

प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद, सीबीएसई ने 19 जनवरी, 2026 को एक परिपत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए।

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