RPSC SI Exam 2026: एसआई परीक्षा नहीं होगी स्थगित, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, अभ्यर्थी दे सकेंगे एग्जाम
Santosh Kumar | April 2, 2026 | 05:06 PM IST | 1 min read
याचिका पर सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और राजस्थान लोक सेवा आयोग को अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।
नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की वर्ष 2026 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा के संबंध में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने या रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, अब यह परीक्षा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार 5 और 6 अप्रैल को ही आयोजित की जाएगी। अब अभ्यर्थी बिना किसी आशंका के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आरपीएससी ने आज एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में, कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को चुनौती दी। उन्होंने इसके लिए पिछली भर्ती प्रक्रिया (2021) के दौरान हुए पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं ने इसे स्थगित करने की मांग की।
याचिका पर सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और आयोग को अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने परीक्षा स्थगन की प्रार्थना को अस्वीकार किया।
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि 2021 की परीक्षा में शामिल हुए पात्र उम्मीदवारों को, एक बार के उपाय के तौर पर, 2025 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट में दायर आवेदन में परीक्षा को लगभग चार सप्ताह के लिए टालने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित संबंधित अपीलों में अभी तक फ़ैसले नहीं सुनाए गए, जिनमें फ़ैसले सुरक्षित रख लिए गए थे।
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याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को आयु में छूट नहीं दी गई। एकल पीठ द्वारा जारी एक अंतरिम आदेश के आधार पर आवेदन पत्र जमा किए गए थे; हालांकि, बाद में एक खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
Santosh Kumar | 1 min readविशेष समाचार
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