NEET SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, 8 जुलाई को अगली सुनवाई

Saurabh Pandey | June 11, 2024 | 01:36 PM IST | 2 mins read

अदालत नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद में एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंकों में विसंगतियों और कुछ छात्रों को कथित तौर पर तरजीह दिए जाने का दावा किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है। (प्रतीकात्मक-शटरस्टॉक)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कथित पेपर लीक के आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने मई में आयोजित परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक पर नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ग्रेस मार्क्स, विसंगतियों और अन्य अनियमितताओं पर 10 उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे। नीट विवाद पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और एनटीए को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 के परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। इस परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप हैं। याचिका में नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक में विशेष रूप से उन आरोपों का उल्लेख किया गया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और राजस्थान में उम्मीदवारों को गलत प्रश्नपत्र दिए गए थे।

बता दें कि 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने NEET-UG 2024 के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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