Jharkhand Paper Leak: झारखंड भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में सीआईडी ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार

Press Trust of India | September 15, 2026 | 02:34 PM IST | 1 min read

सीआईडी ने जेपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामलों में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते सहित 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में अब तक 13 लोगों को पकड़ चुकी है। (इमेज-प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में अपराध अन्वेषण विभाग (CID) ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि बिहार के जमुई जिले के रहने वाले दिलीप कुमार पासवान (41) को जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2023 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि पासवान ने परीक्षा में शामिल हुई कई अभ्यर्थियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाया था। अधिकारी ने कहा कि सीआईडी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में अब तक 13 लोगों को पकड़ चुकी है।

एजेंसी ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में रांची में एक कोचिंग सेंटर संचालक को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान संजीत कुमार के रूप में हुई है, जो रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड का निवासी है।

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उन्होंने कहा, “कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी रांची स्थित 'शिवांगन कोचिंग' का संचालन करता है और बिचौलिये के तौर पर काम कर रहा था।” सीआईडी ने जेपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामलों में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते सहित 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

ख्यांगते को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अभ्यर्थियों ने 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।

विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी-सीजीएल-2023 सहित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि, परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी।

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