Haryana Board Result 2025: हरियाणा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कल होगा जारी

Saurabh Pandey | June 18, 2025 | 12:27 PM IST | 1 min read

जिला भिवानी के सीनियर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र, कम्पार्टमेंट कार्ड/अनुतीर्ण कार्ड एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं. 98 में वितरित किए जाएंगे।

अथॉरिटी लेटर न होने के कारण प्रमाण पत्र न मिलने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय / संस्था की होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच) द्वारा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के गुरुकुल/विद्यापीठों/विद्यालयी परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र, कंपार्टमेंट कार्ड/अनुत्तीर्ण कार्ड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट (जिला भिवानी के अतिरिक्त) सम्बन्धित जिला के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर कल यानी 19 जून 2025 को भेजे जाएंगे।

प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/गुरूकुल/विद्यापीठ के प्रिंसिपल को इस बारे सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय के परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र एवं कम्पार्टमेंट कार्ड/अनुतीर्ण कार्ड तथा माइग्रेशन सर्टिफिकेट कल यानी 19 जून 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक तथा 20 जून 2025 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। जिला भिवानी के सीनियर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र, कम्पार्टमेंट कार्ड/अनुतीर्ण कार्ड एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड मुख्यालय के कमरा नं. 98 में वितरित किए जाएंगे।

सर्टिफिकेट के लिए अथॉरिटी लेटर जरूरी

विद्यालय / संस्था मुखिया यदि स्वयं प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अपने विद्यालय/संस्था के किसी भी अध्यापक/प्राध्यापक को इस कार्य के लिए प्राधिकृत करें। जिस अध्यापक / प्राध्यापक को प्रिंसिपल द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है, वे अपने साथ अथॉरिटी लेटर (Authority Letter) अवश्य लेकर आए अन्यथा उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिए जाएंगे।

अथॉरिटी लेटर न होने के कारण प्रमाण पत्र न मिलने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय / संस्था की होगी। इसके अतिरिक्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे।

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यदि कोई विद्यालय / संस्था किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथियों में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्रमाण-पत्र दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस अवस्था में 20 जून 2025 के बाद विद्यालय / संस्था प्रंसिपल अपनी जिम्मेदारी पर प्रमाण-पत्र बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

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