CAT Result 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने की कैट रिजल्ट में त्रुटि संबंधी याचिका खारिज, जानें अदालत ने क्या कहा?
Press Trust of India | January 7, 2025 | 05:26 PM IST | 1 min read
याचिकाकर्ता आदित्य कुमार मलिक ने दावा किया था कि जारी आंसर-की में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अनुभाग के एक प्रश्न के घोषित उत्तर में त्रुटि थी।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज (7 जनवरी) को आईआईएम और अन्य बिजनेस स्कूलों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2024 के परिणामों को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने आदेश सुनाते हुए 19 दिसंबर, 2024 को घोषित कैट 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा, "कैट 2024 के नतीजों को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।" परीक्षा 24 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी और प्रोविजनल उत्तर कुंजी उसी वर्ष 3 दिसंबर को जारी की गई थी।
CAT Result 2024: कैट आंसर-की में त्रुटि का दावा
याचिकाकर्ता आदित्य कुमार मलिक, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने परीक्षा लिखी थी, ने प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति जताई थी और कहा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अनुभाग में एक प्रश्न के लिए घोषित उत्तर में त्रुटि थी।
उन्होंने कहा कि आपत्ति के बावजूद प्रोविजनल आंसर-की में कोई बदलाव किए बिना फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई। मलिक ने कहा कि उनकी आपत्ति का समर्थन विभिन्न कैट कोचिंग सेंटरों के विशेषज्ञों और शिक्षकों ने किया है।
CAT Exam Result 2024: 'जल्दबाजी में नतीजों की घोषणा'
याचिका में कहा गया है कि आईआईएम कलकत्ता ने बिना कोई कारण बताए या कानूनी मदद के लिए समय दिए बिना 19 दिसंबर, 2024 को ही नतीजे घोषित कर दिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि नतीजे जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद थी।
उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा नतीजों की घोषणा में की गई जल्दबाजी "बहुत कुछ बयां करती है"। इसलिए याचिकाकर्ता ने नतीजों को रद्द करने और सही उत्तरों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया।
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