बिहार शिक्षा विभाग का आदेश, ग्रीष्मावकाश में भी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक, मोबाइल चालू रखने का निर्देश
Press Trust of India | June 1, 2026 | 04:04 PM IST | 1 min read
इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) को आदेश भेजा है।
पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश सोमवार से शुरू हो रहा और इस बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करके स्पष्ट किया है कि 20 जून तक के इस अवकाश के दौरान भी सभी शिक्षक अपने निर्धारित मुख्यालय में ही रहेंगे एवं मोबाइल फोन चालू रखेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) को आदेश भेजा है।
विभाग के अनुसार, शिक्षकों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपलब्ध रहना अनिवार्य है। अवकाश अवधि में भी कई ऐसे आदेश और कार्यक्रम होते हैं, जिनका क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर कराना पड़ता है।
छुट्टी के लिए प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य
अधिकारियों का कहना है कि यदि शिक्षक मुख्यालय से बाहर रहेंगे तो इन कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो सकती है और इसे ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध रहने को कहा गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शिक्षक को आकस्मिक, पारिवारिक अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो, तो उन्हें पूर्व में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
मोबाइल फोन चालू रखने का निर्देश
आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग ने मोबाइल फोन चालू रखने पर भी विशेष जोर दिया है। विभाग के अनुसार किसी भी समय आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
विभाग के अनुसार ऐसे में शिक्षकों से संपर्क बनाए रखना जरूरी है, ताकि परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं एवं अन्य विभागीय गतिविधियों का संचालन बिना किसी बाधा के किया जा सके।
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