Uttarakhand NEET PG Counselling 2025: उत्तराखंड नीट पीजी राउंड 1 संशोधित शेड्यूल जारी, सीट अलॉटमेंट डेट जानें
Santosh Kumar | November 17, 2025 | 03:14 PM IST | 2 mins read
अभ्यर्थी 21 नवंबर शाम 5 बजे से 24 नवंबर रात 11:59 बजे तक अपनी चॉइस भरकर लॉक कर सकेंगे। इसके बाद 25 और 26 नवंबर को डेटा प्रोसेसिंग होगी।
नई दिल्ली: हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (एचएनबीयूएमयू) वर्तमान में उत्तराखंड नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। पात्र उम्मीदवार अब 20 नवंबर शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट hnbumu.ac.in के माध्यम से राउंड 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं और शुल्क जमा कर सकते हैं।
संशोधित शेड्यूल के अनुसार, यूके नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 1 की प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट 21 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद जारी की जाएगी, जबकि फाइनल सीट मैट्रिक्स भी 21 नवंबर को ही उपलब्ध कराई जाएगी।
Uttarakhand NEET PG Counselling 2025: सीट अलॉटमेंट डेट
अभ्यर्थी 21 नवंबर शाम 5 बजे से 24 नवंबर रात 11:59 बजे तक अपनी चॉइस भरकर लॉक कर सकेंगे। इसके बाद 25 और 26 नवंबर को डेटा प्रोसेसिंग होगी। परिणाम 27 नवंबर, 2025 को रात 8 बजे के बाद घोषित किए जाएंगे।
आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। अधिसूचना में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे काउंसलिंग से संबंधित सभी नवीनतम जानकारी और निर्देशों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
Uttarakhand NEET PG Counselling 2025: आवश्यक दस्तावेज
योग्य उम्मीदवारों को नीट पीजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 में सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- सीट आवंटन पत्र
- नीट पीजी स्कोर कार्ड
- कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
- नीट पीजी का प्रवेश पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वैध पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट
- श्रेणी और उप-श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग श्रेणी प्रमाण पत्र
- कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड के लिए प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
यूके नीट-पीजी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए नवीनतम निर्देश लागू होंगे। राउंड 2 के लिए राज्य कोटा और अखिल भारतीय ओपन कोटा सीटों की उपलब्धता के अधीन, नए पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।
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