UGC: यूजीसी उच्च गुणवत्ता वाले पीएचडी कार्य को देगा मान्यता, रिसर्च स्कॉलर्स को किया जाएगा सम्मानित
यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय सालाना पांच थीसिस जमा कर सकते हैं, प्रत्येक पांच विषयों में से एक। विश्वविद्यालय स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी, और यूजीसी पांचों स्ट्रीम में से प्रत्येक के लिए पांच चयन समितियां स्थापित करेगा।
Saurabh Pandey | October 9, 2024 | 03:52 PM IST
नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट डॉक्टरेट रिसर्च को मान्यता देने के उद्देश्य से एक वार्षिक पुरस्कार "पीएचडी एक्सीलेंस प्रशस्ति पत्र" शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह पहल भारत के शिक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने और नॉलेज एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करती है।
यूजीसी आयोग की 3 अक्टूबर, 2024 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय में कहा गया है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान और भारतीय भाषाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 10 पीएचडी स्कॉलर्स को हर साल सम्मानित किया जाएगा।
पीएचडी प्रवेश में वृद्धि
यूजीसी के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पीएचडी प्रवेश में शानदार वृद्धि हुई है, जो 2010-11 में 77,798 से दोगुना से अधिक होकर 2017-18 में 161,412 हो गया है, जो 10% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।
अध्ययन के मुताबिक विज्ञान में 30%, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 26%, सामाजिक विज्ञान में 12% और भारतीय भाषाओं और प्रबंधन में 6% के साथ विभिन्न विषयों में पीएचडी डिग्री के वितरण में भी अंतर्दृष्टि प्रदान की।
यूजीसी के अध्यक्ष ममीडाला जगदीश कुमार ने अनुकरणीय शोध की पहचान करने में इस पुरस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च क्षमता वाले शैक्षणिक योगदान को प्रोत्साहित करना है। मान्यता प्राप्त संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर आवेदन करने के पात्र हैं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को विभिन्न विषयों को कवर करते हुए, सालाना पांच शोध प्रबंधों को नामांकित करने की अनुमति है।
यह कार्यक्रम उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खुला है, जिन्होंने राज्य, केंद्रीय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित भारतीय विश्वविद्यालयों में अपना शोध सफलतापूर्वक किया है। केवल राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मान्यता प्राप्त और यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान ही भाग लेने के लिए पात्र हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष पांच थीसिस को नामांकित कर सकता है, प्रत्येक पांच विषयों में से एक।
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