Rajasthan News: आवेदन करने के बाद परीक्षा में शामिल न होने पर लगेगा जुर्माना, बोर्ड ने जारी किए दिशा-निर्देश

राजस्थान बोर्ड ने यह कदम परीक्षा आयोजित करने में आने वाली कठिनाइयों और सरकार के बढ़ते खर्च को रोकने के लिए उठाया है।

आरएसएमएसएसबी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Santosh Kumar | April 3, 2025 | 06:02 PM IST

नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (आरएसएमएसएसबी) ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के जरिए बार-बार आवेदन कर परीक्षा में शामिल नहीं होने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। बोर्ड की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल-31 मार्च) में बोर्ड द्वारा आयोजित दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसे अनब्लॉक करने के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा।

राजस्थान बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन

इसके साथ ही अगर अभ्यर्थी दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो जुर्माना बढ़कर ₹1500 हो जाएगा। बोर्ड ने यह कदम परीक्षा आयोजित करने में होने वाली परेशानियों और सरकार के बढ़ते खर्च को रोकने के लिए उठाया है।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें जिनमें वे वास्तव में शामिल होना चाहते हैं। बता दें कि राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

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Rajasthan News: अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर जुर्माना

जारी नोटिस में बोर्ड ने कहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के तहत अभ्यर्थी को सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। इसके बाद अभ्यर्थी भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए निशुल्क आवेदन करने के लिए पात्र हो जाता है।

कई अभ्यर्थी बिना तैयारी के आवेदन कर देते हैं, जिससे परीक्षाओं में अभ्यर्थियों कि संख्या बढ़ जाती है। बोर्ड को अतिरिक्त शिफ्ट, प्रश्नपत्र, केंद्र, सुरक्षा और स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है।

कई परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था के कारण परीक्षा आयोजित करने में दिक्कतें आती हैं और सरकार का खर्च बढ़ता है। इसे ही देखते हुए राजस्थान बोर्ड ने आवेदन करने के बाद अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

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