डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 50 या उससे ज्यादा छात्र संख्या वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे।
Abhay Pratap Singh | March 19, 2025 | 05:39 PM IST
नई दिल्ली: राजस्थान विधानसभा ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर विनियमन और नियंत्रण विधेयक 2025 पारित कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। अब इस बिल पर 21 मार्च को चर्चा होगी।
कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तथा दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
इसमें कहा गया कि छात्र, अभिभावक, शिक्षक या कर्मचारी किसी भी अनियमितता की शिकायत सीधे जिला समिति से कर सकते हैं। 50 या उससे अधिक छात्र संख्या वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोचिंग कानून पूरे राज्य में लागू होने के बाद सभी कोचिंग सेंटरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
यदि कोचिंग सेंटर प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है तो पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, कोर्स की पूरी फीस जमा करने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को शेष अवधि की फीस कोचिंग संस्थानों को वापस करनी होगी। संस्थानों को यह राशि 10 दिनों के भीतर वापस करनी होगी।
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राजस्थान कोचिंग विधेयक में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को कैरियर मार्गदर्शन के लिए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। राजस्थान सरकार कोचिंग सेंटरों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित करेगी, साथ ही छात्रों की काउंसलिंग के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू करेगी। इसके अलावा, शिकायत के लिए जिला समिति भी बनाई जाएगी।
राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के तहत पंजीकरण के लिए नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं: