Public Exam Bill 2024: पेपर लीक रोकधाम के लिए लोक परीक्षा विधेयक लोकसभा में पास, 1 करोड़ रुपये लगेगा जुर्माना

लोक परीक्षा विधेयक के तहत संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का पुलिस को अधिकार दिया गया है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी।

लोक परीक्षा विधेयक 2024 में कक्षा 10वीं व 12वीं के बोर्ड एग्जाम को शामिल नहीं किया गया है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Abhay Pratap Singh | February 7, 2024 | 02:54 PM IST

नई दिल्ली: सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया था। जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। इस विधेयक में पेपर लीक संबंधित अपराध के लिए 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2024 पास होने के बाद, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पेपर लीक रोकथाम से जुड़े इस विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया था। मंत्री ने कहा कि पेपर लीक या धांधली से जुड़े अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार व उसकी एजेंसियों के पास कोई मजबूत कानून नहीं है।

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लोक परीक्षा विधेयक 2024 के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए व आईबीपीएस के तहत होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है। वहीं, कक्षा 10वीं व 12वीं के बोर्ड एग्जाम व राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षा इस विधेयक के दायरे में नहीं आएगी। यदि गवर्नमेंट ऑफिसर भी सरकारी भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी में शामिल पाया गया, तो उस पर भी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल सहित अन्य धांधली में परीक्षा केंद्र की भूमिका सामने आने पर 4 साल के लिए उस सेंटर पर बैन लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा एजेंसी पर भी 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विधेयक के तहत संदिग्ध को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहीं, गिरफ्तार आरोपी को जमानत भी नहीं दी जाएगी।

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