लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए होने वाले एग्जाम को शामिल किया गया है।
Abhay Pratap Singh | February 5, 2024 | 01:37 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली व पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए संसद में आज यानी 5 फरवरी को एक विधेयक पेश किया है। इस बिल में संगठित अपराध के लिए 5 से 10 साल की जेल और 3 से 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान शामिल किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद लोक परीक्षा विधेयक 2024 को संसद में पेश किया गया। इस विधेयक में छात्रों पर कार्रवाई करने का कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है। बताया गया कि पेपर लीक मामले में दोषी को 3 से 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
इस बिल में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकि समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस विधेयक के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैसे यूपीएससी/ एसएससी/ नीट/ जेईई/ रेलवे व सीयूईटी और केंद्रीय यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए होने वाले एग्जाम को शामिल किया गया है।
परीक्षा आयोजित कराने वाली सर्विस प्रोवाइडर फर्मों के लिए इस विधेयक में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही पेपर लीक व अन्य गड़बड़ी मामले में अपराध साबित होने पर संस्थान को 4 साल के लिए सरकारी भर्ती परीक्षा कराने पर बैन कर दिया जाएगा।
वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। देश भर में पेपर लीक से जुड़े मामले आयदिन देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की समस्या को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यह बिल संसद में पेश किया है।
कक्षा 10 की परीक्षा 28 फरवरी को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) पेपर के साथ समाप्त होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम पाली में आयोजित की जाएगी
Abhay Pratap Singh