Play School Registration Mandatory: सभी प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य, दिल्ली सरकार की घोषणा

Santosh Kumar | January 19, 2024 | 11:33 AM IST | 1 min read

दिल्ली शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए स्कूल जाएंगे। वह अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। इसके बाद ही सरकार तय करेगी कि मान्यता देनी है या नहीं।

सभी प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे प्ले स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत सभी प्ले स्कूलों को दिल्ली सरकार के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस मामले पर बैठक की। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।

फैसले को लेने के पीछे मुख्य वजह है कि प्ले स्कूल नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं. दरअसल, विभाग के पास ऐसी कई शिकायतें थीं जिनमें बताया गया था कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को निर्धारित उम्र से पहले ही प्ले स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कोई परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है।

सरकार तय करेगी कि मान्यता देनी है या नहीं

दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद जो भी संस्थान या व्यक्ति प्ले स्कूल खोलेगा उसे इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के तहत तैयार किए गए फॉर्म की पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

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इसके साथ ही उन्हें प्ले स्कूल के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी कि वहां कितने शिक्षक हैं और कितनी कक्षाएं हैं। इसके बाद विभाग का अधिकारी निरीक्षण के लिए स्कूल जाएगा। वह अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। इसके बाद ही सरकार तय करेगी कि मान्यता देनी है या नहीं।

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