JSSC: जेएसएससी ने तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा के नियमों और आवेदन की तारीखों में किया बदलाव, 3 पद हटे
Saurabh Pandey | June 9, 2026 | 06:34 PM IST | 1 min read
जेएसएससी ने तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के नियमों में बदलाव करते हुए विज्ञापन से 3 मुख्य पदों को हटा दिया है। इसके साथ ही आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने, परीक्षा शुल्क भुगतान और फॉर्म सुधार की तारीखों को भी आगे बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC), रांची ने 'झारखंड तकनीकी / विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 (नियमित एवं बैकलॉग)' को लेकर एक महत्वपूर्ण शुद्धि-पत्र जारी किया है। आयोग द्वारा विज्ञापित इस परीक्षा के अंतर्गत शामिल पदों, प्रारंभिक परीक्षा के नियमों और ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में बड़ा संशोधन किया गया है। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी अब नई संशोधित तारीखों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
आयोग ने अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी निम्नलिखित संशोधित शेड्यूल के अनुसार अपना फॉर्म भर सकते हैं-
- रजिस्ट्रेशन और सूचना दर्ज करने की अवधि - 15 जून 2026 से शुरू होकर 14 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक।
- परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि - 17 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेक्शन करने की तिथि - 20 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी विवरणों की शेष सभी शर्तें और नियम यथावत् रहेंगी, उनमें कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया शुद्धि-पत्र देख सकते हैं।
JSSC Recruitment 2026: विज्ञापन से हटाए गए ये 3 मुख्य पद
आयोग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, पूर्व में जारी विज्ञापन में शामिल तीन महत्वपूर्ण पदों और उनके विशेष प्रावधानों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हटाए गए पदों का विवरण इस प्रकार है-
- सहायक वैक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी
- निरीक्षक, वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- कनीय वैज्ञानिक सहायक, राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची
प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम कटऑफ अंक
| आरक्षण कैटेगरी | न्यूनतम प्राप्तांक |
| अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 40 प्रतिशत |
| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला | 32 प्रतिशत |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) | 34 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | 36.5 प्रतिशत |
| आदिम जनजाति | 30 प्रतिशत |
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