Delhi School Fee: दिल्ली के स्कूल एक साथ 2 या 3 महीने की फीस नहीं वसूल सकते, शिक्षा निदेशालय का निर्देश
Press Trust of India | May 2, 2026 | 01:00 PM IST | 1 min read
निर्देश में कहा गया कि विद्यालयों को एक ही किश्त में एक कैलेंडर माह से अधिक की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान अनिवार्य, आवश्यक या बाध्यकारी नहीं करना चाहिए। यह निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है।
नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी निजी, गैर-सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य तौर पर हर महीने शुल्क वसूलें। निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। डीओई ने कहा कि अभिभावकों से मिली कई शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ स्कूल उन्हें द्विमासिक, त्रैमासिक या अन्य अग्रिम आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा है।
निर्देश में कहा गया कि विद्यालयों को एक ही किश्त में एक कैलेंडर माह से अधिक की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान अनिवार्य, आवश्यक या बाध्यकारी नहीं करना चाहिए। यह निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है।
2-3 महीने की फीस एक साथ नहीं वसूल सकते
डीओई द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, "कोई भी विद्यालय किसी भी प्रकार से किसी भी अभिभावक या संरक्षक को एक कैलेंडर माह से अधिक की फीस एक ही किश्त में देने के लिए बाध्य, मजबूर या विवश नहीं करेगा।"
हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो अभिभावक या संरक्षक अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव या प्रलोभन के एक माह से अधिक की फीस एक ही किश्त में देना सुविधाजनक समझते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
फीस संबंधी विवरण स्कूल वेबसाइट पर डालें
आदेश के मुताबिक, कोई भी विद्यालय प्रवेश, निरंतर नामांकन या किसी भी छात्र सेवा तक पहुंच के लिए अग्रिम फीस भुगतान को पूर्व शर्त नहीं बनाएगा।
आदेश में बताया गया, "सभी विद्यालयों को इस आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और इसे सात कार्य दिवसों के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करना होगा।"
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