Delhi School News: डीपीएस द्वारका की याचिका पर अदालत ने शिक्षा निदेशालय से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

Press Trust of India | May 30, 2025 | 07:27 AM IST | 1 min read

न्यायमूर्ति ने स्कूल की याचिका पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान स्कूल के वकील ने डीओई के 15 मई के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शिक्षा निदेशालय को दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उक्त याचिका में स्कूल ने शिक्षा निदेशालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें स्कूल को बढ़ी हुई फीस न चुकाने पर निकाले गए 31 छात्रों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने स्कूल की याचिका पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की है।

बता दें कि इसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट 100 से अधिक अभिभावकों की एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है। इन अभिभावकों ने फीस वृद्धि के मुद्दे के बीच अपने बच्चों की सुरक्षा का अनुरोध किया है।

Also read Delhi School News: द्वारका के प्राइवेट स्कूल पर फीस विवाद के चलते 31 छात्रों को प्रवेश करने से रोकने का आरोप

सुनवाई के दौरान स्कूल के वकील ने डीओई के 15 मई के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसमें स्कूल को 9 मई के नामांकन रद्द करने के आदेश को वापस लेने और फीस भुगतान नहीं करने वाले छात्रों को वापस लेने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने कई अभिभावकों की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने मामले में पक्षकार बनने और अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया था। स्कूल ने दावा किया कि निदेशालय का आदेश कानून के विपरीत है तथा इसमें फीस नहीं चुकाने वाले छात्रों को स्कूल द्वारा फिर से वापस लेने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।

MakeCAREERS360
My Trusted Source
Add as a preferred source on google
[

विशेष समाचार

]
[

नवीनतम शिक्षा समाचार

]