Delhi School Bomb Threats: स्कूलों की सुरक्षा पर शिक्षा निदेशालय की जीरो-टॉलरेंस नीति, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा
इस दौरान कोर्ट ने 16 अप्रैल के एक सर्कुलर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बम की धमकियों के मामले में स्कूल अधिकारियों को एहतियाती उपायों के साथ तैयार रहना चाहिए।
Press Trust of India | May 4, 2024 | 10:22 AM IST
नई दिल्ली: स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले मेल और फर्जी कॉल के मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि स्कूलों में सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। अदालत ने कहा है कि वह बम धमकियों सहित आपदाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। बता दें कि 1 मई को दिल्ली-एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया था। बाद में पुलिस अधिकारियों की जांच में खबर फर्जी निकली।
इस दौरान कोर्ट ने 16 अप्रैल के एक सर्कुलर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बम की धमकियों के मामले में स्कूल अधिकारियों को एहतियाती उपायों के साथ तैयार रहना चाहिए। उन्हें स्कूल के सुरक्षा उपायों में सुधार करने और छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।
स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को ऐसे बम खतरों सहित किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए दिशानिर्देशों और परिपत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, "हालांकि, बम की धमकी कानून और व्यवस्था का मुद्दा है और विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित है।"
बम धमकियों के संबंध में, डीओई ने कहा कि विभाग सुरक्षा मुद्दों के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपना रहा है। स्कूलों के प्रमुखों को अभिभावकों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी छात्र को किसी भी कारण से झूठी धमकी भरी कॉल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है।
स्कूलों के प्रमुखों को नियमित आधार पर छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी के लिए सुरक्षा सैर और मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी स्कूलों के लिए सुरक्षा के मुद्दे पर मासिक रिपोर्ट भरने के लिए डीओई वेबसाइट पर एक लिंक के साथ एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी है।
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