CBSE: सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किया नोटिस, शिक्षकों की डिटेल स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश

Saurabh Pandey | January 9, 2025 | 01:05 PM IST | 1 min read

आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बनाने के निर्देश जारी किए हैं और अनिवार्य सार्वजनिक हिस्से के रूप में शिक्षकों के विवरण के साथ-साथ निर्धारित जानकारी और दस्तावेज अपलोड करेंगे।

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आधिकारिक परिपत्र में, बोर्ड ने कहा कि कई रिमाइंडर के बावजूद कई स्कूलों में अभी भी कार्यात्मक वेबसाइटें नहीं हैं। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्ध स्कूलों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें एक फंक्शनल वेबसाइट डेवलप करने और अनिवार्य सार्वजनिक जानकारी और दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी योग्यता सहित शिक्षकों का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस के अनुसार, बार-बार निर्देश देने के बावजूद, कई संबद्ध स्कूलों के पास अभी भी एक फंक्शनल वेबसाइट नहीं है। कुछ स्कूलों ने आवश्यक जानकारी और दस्तावेज या तो अपलोड नहीं किए हैं या केवल आंशिक रूप से अपलोड किए हैं। कुछ मामलों में, स्कूलों ने जानकारी/दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, लेकिन लिंक निष्क्रिय हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ स्कूलों ने निर्धारित जानकारी/दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इनके आइकन या लिंक होमपेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं।

आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बनाने के निर्देश जारी किए हैं और अनिवार्य सार्वजनिक हिस्से के रूप में शिक्षकों के विवरण के साथ-साथ निर्धारित जानकारी और दस्तावेज अपलोड करेंगे।

सीबीएसई ने स्कूलों को दी सलाह

सीबीएसई ने उन स्कूलों को सलाह दी है, जिन्होंने आवश्यक जानकारी पहले ही अपलोड कर दी है, वे अपनी वेबसाइटों पर फिर से जाएं और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए गए हैं और उनपर आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

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दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन की समय सीमा

सीबीएसई ने अब सभी स्कूलों को निर्दिष्ट प्रारूप का पालन करते हुए निर्धारित जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस में कहा कि इस अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहने वाले स्कूलों को सीबीएसई संबद्धता उपनियम, 2018 के अध्याय 12 और अध्याय 13 के अनुसार दंड सहित आवश्यक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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