NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कटौती से प्रभावित छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी
Press Trust of India | July 23, 2025 | 05:31 PM IST | 3 mins read
हालांकि, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने नव्या नायक और न्यायमूर्ति एस साई प्रिया की याचिकाओं को 25 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली गुल होने से पीड़ित नीट-यूजी 2025 परीक्षार्थियों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। परीक्षार्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया गया था।
हालांकि, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने नव्या नायक और न्यायमूर्ति एस साई प्रिया की याचिकाओं को 25 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि काउंसलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी और उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए अस्थायी अनुमति मांगी।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने हालांकि, याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि काउंसलिंग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा, "आप हमसे क्या चाहते हैं?" आप किस अंतरिम आदेश की उम्मीद कर रहे हैं?
इस पर, महिला वकील ने जवाब दिया कि पीड़ित छात्रों को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराने की अस्थायी अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल काउंसलिंग में पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। एक अन्य वकील ने स्पष्ट किया कि यह प्रार्थना पुनर्परीक्षा के लिए है, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि इससे लाखों छात्र प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे।
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने जवाब दिया
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने जवाब दिया कि दूसरे शब्दों में, आप काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं? काउंसलिंग स्थगित करने की? ऐसा नहीं किया जा सकता। जहां तक आपका संबंध है, आप लोगों के संबंध में, जो कुछ किया जाना है, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन अंतरिम निर्देश रोक लगाने का नहीं हो सकता। हजारों लोग प्रभावित होंगे... हम इसे शुक्रवार को उठाएंगे, हम देखेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। हम सभी मामलों को शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे।"
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों याचिकाओं में से एक में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे परीक्षा देने वाले लाखों छात्र प्रभावित होंगे। पीठ ने अंतरिम निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
दोबारा परीक्षा कराने का आदेश खारिज
बता दें कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को राज्य के इंदौर और उज्जैन के कुछ केंद्रों पर बिजली गुल होने से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए NEET-UG-2025 की दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, लेकिन भविष्य में ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति के प्रति आगाह किया।
विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट में तर्क
पीठ ने एक विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि हालांकि कुछ केंद्रों पर बिजली गुल थी, लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध थी।
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