Haryana Court Clerk Recruitment 2026: क्लर्क भर्ती नियमों में हुआ बदलाव, आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई तक बढ़ी

Saurabh Pandey | June 11, 2026 | 10:02 PM IST | 2 mins read

हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों (ESM) और उनके आश्रितों के आरक्षण नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। इन बदलावों के कारण सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 जुलाई 2026 कर दी गई है।

आयोग ने साफ किया है कि इसके बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को आवेदन करने या सुधार करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : हरियाणा के अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स (SSSC) ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने हरियाणा सरकार के नए निर्देशों के तहत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाले आरक्षण के नियमों में संशोधन किया है।

इस बड़े बदलाव के मद्देनजर, सभी उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 (शाम 4 बजे) तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

आरक्षण नियमों में हुआ यह संशोधन

आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पहले इस भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों (पुत्र, पुत्री या जीवनसाथी) के लिए आरक्षण पुराने नियमों के तहत तय था। लेकिन अब इसे संशोधित कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अब यह आरक्षण हरियाणा सरकार के नवीनतम पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

चूंकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही आरक्षण की पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है, इसलिए आयोग ने पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए स्थिति स्पष्ट की है-

  1. पात्र उम्मीदवार - जिन उम्मीदवारों ने भूतपूर्व सैनिक (ESM) या उनके आश्रित की श्रेणी में पहले ही सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है और वे 25 मई 2026 के नए निर्देशों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, निर्देश दिए जाने पर उन्हें निर्धारित प्रारूप में अंडरटेकिंग/प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  2. अपात्र उम्मीदवार - यदि किसी उम्मीदवार ने इस आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया था, लेकिन वह नए नियमों के तहत पात्र नहीं पाया जाता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके आवेदन और बैंक विवरण जमा करने पर फीस वापस कर दी जाएगी।

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Haryana Court Clerk Recruitment 2026: उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी मौका

आयोग ने साफ किया है कि इसके बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को आवेदन करने या सुधार करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मूल विज्ञापन और उसके बाद जारी 23 मई 2026 के शुद्धिपत्र में दी गई अन्य सभी नियम, शर्तें और विवरण पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेंगे। क्लर्क बनने के इच्छुक उम्मीदवार समय रहते अपनी पात्रता जांचकर आखिरी तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

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