NEET PG Supreme Court Hearing: नीट पीजी रिजल्ट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, काउंसलिंग शेड्यूल जल्द

इससे पहले 20 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड एनबीईएमएस को फटकार लगाई थी।

नीट पीजी 2024 परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित की गई थी और परिणाम 23 अगस्त को जारी किए गए थे। (इमेज-पीटीआई)

Santosh Kumar | September 27, 2024 | 10:10 AM IST

नई दिल्ली: नीट पीजी 2024 रिजल्ट विवाद पर आज, 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच एनबीई के उस फैसले पर याचिका की सुनवाई करेगी, जिसमें प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एनबीई से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस बीच, उम्मीद है कि एमसीसी जल्द ही नीट पीजी काउंसलिंग 2024 का शेड्यूल जारी कर सकता है।

इससे पहले 20 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड एनबीईएमएस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने एनबीई के खिलाफ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा से महज 3 दिन पहले परीक्षा पैटर्न में बदलाव करना बेहद असामान्य है।

NEET PG Supreme Court Hearing: कोर्ट ने जारी किया है नोटिस

इस पर एनबीईएमएस ने कोर्ट को जवाब दिया था कि कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोर्ट ने नीट पीजी 2024 परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एनबीईएमएस द्वारा परीक्षा पैटर्न में आखिरी समय में किए गए बदलावों पर नाराजगी जताई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने कोर्ट में दलील दी गई। उन्होंने कहा कि एनबीई ने परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाए हैं। इसके बजाय, सब कुछ एक सूचना बुलेटिन पर निर्भर है, जिसे अधिकारियों की 'मर्जी' और 'मनमानी' के अनुसार बदला जा सकता है।

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NEET PG Counselling 2024 Schedule: शेड्यूल जल्द होगा जारी

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने अभी तक नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग शेड्यूल को अंतिम रूप देने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

याचिकाकर्ताओं सहित नीट पीजी मेडिकल छात्र न्यायालय के निर्णय पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शिता के पक्ष में फैसला सुनाएगा, उन्हें वह जानकारी देगा जो वे चाहते हैं और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

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