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DUSU Elections 2026: डीयू ने कड़े किए नियम, प्रचार में लग्जरी गाड़ियां बैन, नियम तोड़े तो रद्द होगा नामांकन

Press Trust of India | August 18, 2026 | 10:46 AM IST | 2 mins read

यूनिवर्सिटी ने कहा कि चुनाव डूसू आचार संहिता, डूसू संविधान और अदालतों के निर्देशों के अनुसार होंगे। इन निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट की लिंगदोह समिति की सिफारिशें और दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बाद के आदेश शामिल हैं।

डूसू चुनाव प्रचार के लिए हर उम्मीदवार को सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)
डूसू चुनाव प्रचार के लिए हर उम्मीदवार को सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली छात्र संघ चुनावों (DUSU) में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को चेतावनी दी है कि वे चुनाव प्रचार के नियमों का उल्लंघन न करें। साथ ही, यूनिवर्सिटी ने चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है।

यूनिवर्सिटी के निर्देशों के मुताबिक, प्रॉक्टर ऑफिस चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को उनकी गाड़ियों के लिए अधिकृत स्टिकर देगा। डीयू के प्रॉक्टर ने कहा कि जिन गाड़ियों पर ये स्टिकर नहीं होंगे, उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेजों में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के लिए हर उम्मीदवार को सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।

यह चेतावनी यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस में हुई एक मीटिंग में दी गई। इस मीटिंग में चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, डूसू के पदाधिकारी, अलग-अलग स्टूडेंट संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी) शामिल थे।

DUSU Elections 2026: डूसू चुनाव की तिथि

डूसू चुनाव 18 सितंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है और उम्मीदवार 11 सितंबर 2026 को दोपहर तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं।

नशीले पदार्थ का इस्तेमाल पर नामांकन होगा रद्द

यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे पैम्फलेट या छपी हुई सामग्री का इस्तेमाल करने से भी मना किया है, जिनसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है या सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैल सकती है। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई छात्र या समर्थक गाड़ी में या यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं भी, जिसमें पार्किंग एरिया और सड़क के किनारे भी शामिल हैं शराब पीते या किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

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अधिकृत पार्किंग जगहों पर ही खड़ी करें गाडियां

यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों द्वारा यूनिवर्सिटी रोड पर बिना इजाजत पार्किंग करने पर भी चिंता जताई। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इससे कैंपस में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या पैदा होती है। निर्देशों में फिर से कहा गया है कि उम्मीदवार सड़क के दोनों ओर इस तरह से गाड़ियां पार्क न करें जिससे ट्रैफिक जाम हो या फुटपाथ पर पार्किंग न करें, क्योंकि इससे पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। इसमें कहा गया है कि गाड़ियां सिर्फ तय और अधिकृत पार्किंग जगहों पर ही खड़ी की जानी चाहिए।

प्रॉक्टर ने एक और कड़ी चेतावनी जारी की कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। गंभीर हालात में पूरा चुनाव भी रद्द किया जा सकता है।

यूनिवर्सिटी ने कहा कि चुनाव डूसू आचार संहिता, डूसू संविधान और अदालतों के निर्देशों के अनुसार होंगे। इन निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट की लिंगदोह समिति की सिफारिशें और दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बाद के आदेश शामिल हैं। डीयू की तरफ से कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों, छात्र संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा

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