Education News: शिक्षा निदेशालय ने निजी विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस-वंचित छात्रों के प्रवेश के लिए एसओपी जारी की
Press Trust of India | January 3, 2025 | 10:22 PM IST | 1 min read
निदेशालय ने बताया कि प्रवेश कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सफल बच्चों को टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के तहत प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। बृहस्पतिवार (2 जनवरी) को जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी गई।
परिपत्र के मुताबिक, यह प्रक्रिया विद्यालयों की स्वीकृत क्षमता पर डेटा के वार्षिक संग्रह के साथ शुरू हो गई है, जिसे पहले ही निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। शिक्षा विभाग रिक्त सीटों की पहचान करेगा और सात कार्य दिवसों के भीतर अपने पोर्टल पर जानकारी अपडेट करेगा।
डीडीई जिले की अध्यक्षता वाली एक समिति सीट आवंटन के संबंध में स्कूल के अभ्यावेदन की देखरेख करेगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि अंतिम सीटों की गिनती सार्वजनिक की जाएगी और एक विस्तृत परिपत्र के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
निदेशालय ने बताया कि प्रवेश कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सफल बच्चों को टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन अब अलग-अलग विद्यालयों के बजाय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
निदेशालय ने कहा, “अगर जमा किए गए दस्तावेजों में विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उम्मीदवारों के पास उन्हें दूर करने के लिए 15 दिन होंगे। रिपोर्ट न किए गए उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त पांच दिन मिलेंगे।”
परिपत्र में बताया गया कि आरटीई प्रावधानों पर प्रशिक्षित 29 क्षेत्रीय टीमें ड्रॉ के 10 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों की जांच करेंगी। अस्वीकृति या किसी कारण से खाली सीटें बाद में कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के जरिए आवंटित की जाएंगी।
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