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Delhi Government Scholarships: दिल्ली सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पंजीकरण शुरू किया

Saurabh Pandey | April 7, 2026 | 03:08 PM IST | 2 mins read

छात्रों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तभी वे पात्र होंगे। विभाग ने बताया कि इसके अतिरिक्त, सरकार विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विषय में डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार के तहत इन श्रेणियों के टॉपर्स को 25,000 रुपये का पुरस्कार देगी।

पात्र उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ई-जिला पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।(प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
पात्र उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ई-जिला पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।(प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे पात्र छात्रों के लिए पांच राज्य-वित्त पोषित योजनाएं और कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं खुली हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है और आवेदन ई-जिला पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

प्रमुख योजनाओं में, सरकार दिल्ली के मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ रहे तीनों श्रेणियों के छात्रों के लिए ट्यूशन और अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान कर रही है। नोटिस में कहा गया है कि यह लाभ उन छात्रों को उपलब्ध है, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, बशर्ते शैक्षणिक प्रदर्शन और उपस्थिति की शर्तें पूरी हों।

इसमें आगे बताया गया है कि व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक मेरिट छात्रवृत्ति योजना भी घोषित की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 8,000 रुपये से 24,000 रुपये प्रति वर्ष तक है, जो अध्ययन के स्तर और छात्र के छात्रावास में रहने या दैनिक छात्र होने पर निर्भर करती है।

छात्रों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तभी वे पात्र होंगे। विभाग ने बताया कि इसके अतिरिक्त, सरकार विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विषय में डॉ. बी.आर. अंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार के तहत इन श्रेणियों के टॉपर्स को 25,000 रुपये का पुरस्कार देगी।

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मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना क्या है?

'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना' के तहत कक्षा 9 और 10 के छात्रों को आय और शैक्षणिक मानदंडों के आधार पर प्रति वर्ष 5,000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों को मास्टर और पीएचडी स्तर पर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

चयनित उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है, जिसमें मास्टर कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये की सीमा है, जो आय सीमा और आयु मानदंड सहित पात्रता शर्तों के अधीन है।

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