Delhi EWS Admission 2024: दिल्ली ईडब्ल्यूएस प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू; अंतिम तिथि 15 मई
Santosh Kumar | April 25, 2024 | 09:21 PM IST | 2 mins read
डीओई के अनुसार, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन दाखिल किया जाएगा। एक बच्चे के लिए कई आवेदन दाखिल करने पर प्रवेश के लिए ड्रा में सफल होने के बाद भी बच्चे की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय (डीओई) दिल्ली ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2024-25 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। दिल्ली स्कूल ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल से डीओई की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली स्कूल ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2024 के लिए एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
डीओई के अनुसार, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन दाखिल किया जाएगा। एक बच्चे के लिए कई आवेदन दाखिल करने पर प्रवेश के लिए ड्रा में सफल होने के बाद भी बच्चे की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदक के माता-पिता का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है, हालांकि, बच्चे का आधार कार्ड आवश्यक नहीं है।
EWS Admission 2024-25: आयु सीमा
दिल्ली स्कूल ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2024 के लिए निदेशालय एमसीडी और एनडीएमसी के तहत स्कूलों के लिए लॉटरी की व्यवस्था करेगा, प्रवेश संबंधी सभी शिकायतों का निपटारा विभागों द्वारा किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2024 के लिए आयु सीमा से सांबंधित डिटेल नीचे दी गई है-
|
कक्षा |
ईडब्ल्यूएस, डीजी के लिए |
सीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूएसएन के लिए |
|---|---|---|
|
प्री-स्कूल या नर्सरी |
3 से 5 साल |
3 से 7 वर्ष |
|
प्री-प्राइमरी या केजी |
4 से 6 साल |
4 से 8 वर्ष |
|
प्राथमिक या कक्षा 1 |
5 से 7 साल |
5 से 9 वर्ष |
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Delhi EWS Admission 2024: पात्रता मानदंड
पात्रता मानदंड की बात करें तो दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र और अपेक्षित आय प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अपने बच्चे के प्रवेश के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने के लिए पात्र है।
बता दें कि दिल्ली के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित रखते हैं। सीटों का आवंटन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
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