Delhi Class 11 Admission 2025: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं में प्रवेश आज से शुरू, पात्रता जानें

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान दिल्ली के किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से कक्षा 10वीं पास छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

नॉन-प्लान एडमिशन के तहत कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Abhay Pratap Singh | May 27, 2025 | 10:29 AM IST

नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय, दिल्ली आज यानी 27 मई से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी स्कूलों में नॉन-प्लान एडमिशन के तहत कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। योग्य छात्र आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर दोपहर 12:00 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

केवल दिल्ली में रहने वाले छात्र जिन्होंने 2024-25 शैक्षणिक सत्र में दिल्ली सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से कक्षा 10 उत्तीर्ण नहीं की है, वे आवेदन के लिए पात्र हैं। राउंड 1 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 9 जून (शाम 5 बजे) है। छात्रों की आयु 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 17 वर्ष से कम होनी चाहिए।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान दिल्ली के किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से कक्षा 10वीं पास छात्र आवेदन के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, किसी अन्य सरकारी स्कूल में स्थानांतरण के लिए छात्रों को अपने अंतिम विद्यालय से संपर्क करना होगा और वे आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन-प्लान के तहत प्रवेश प्रक्रिया तीन राउंड में आयोजित की जाएगी। राउंड 1 के लिए आवंटित विद्यालयों का प्रदर्शन 19 जून को किया जाएगा, जबकि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 20 से 30 जून तक चलेगी। राउंड 2 के लिए पंजीकरण 1 जुलाई से तथा राउंड 3 के लिए 1 अगस्त से शुरू होगा।

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Delhi Class 11th Eligibility Criteria: पात्रता मानदंड

नीचे दी गई सारणी में छात्र पात्रता मानदंड की जांच कर सकते हैं:

स्ट्रीम कुल पास प्रतिशत विषयवार अंक

विज्ञान (गणित के साथ)

55%

अंग्रेजी – 50%,

गणित – 50%,

विज्ञान – 50%

विज्ञान (गणित के बिना)

55%

अंग्रेजी – 50%,

मानक गणित/गणित – 40,

मूल गणित – 45%,

विज्ञान – 50%

वाणिज्य (गणित के साथ)

50%

अंग्रेजी – 45%,

गणित – 50%,

सामाजिक विज्ञान – 45%

वाणिज्य (गणित के बिना)

50%

अंग्रेजी/हिंदी – 45%,

सामाजिक विज्ञान – 45%

मानविकी

कक्षा 10 उत्तीर्ण

अर्थशास्त्र के लिए कुल मिलाकर 45%;

गणित के लिए गणित में 50%

पात्रता मानदंड के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), अल्पसंख्यकों, कश्मीरी प्रवासियों, राष्ट्रीय खेल विजेताओं और विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

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