आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "कानूनी शिक्षा के उन केंद्रों की सूची, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के वर्षों के लिए अगली सूचना तक कानून की डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से रोक दिया गया है।"
Santosh Kumar | June 25, 2024 | 03:41 PM IST
नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 7 लॉ कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए अगली सूचना तक लॉ प्रोग्राम में छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया है। प्रतिबंधित कॉलेजों में 4 उत्तर प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश और 1 राजस्थान से हैं। बीसीआई ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी साझा की है।
बीसीआई के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "कानूनी शिक्षा के उन केंद्रों की सूची, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के वर्षों के लिए कानून की डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से अगली सूचना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।"
नीचे उल्लिखित निम्नलिखित विधि महाविद्यालयों को विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने से प्रतिबंधित किया गया है-\
इस साल नीट यूजी में 67 छात्रों ने टॉप किया है, लेकिन एम्स में एमबीबीएस की सामान्य श्रेणी में सिर्फ 48 सीटें हैं। ऐसे में कुछ छात्र प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स, नई दिल्ली को छोड़कर दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं।
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