यूजीसी का ऐलान, सीयूईटी के बाद खाली सीटों के लिए विश्वविद्यालय कर सकेंगे प्रवेश परीक्षा का आयोजन

यूजीसी ने कहा है कि "तीन या चार दौर की काउंसलिंग के बाद भी कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रहती हैं। इसलिए, खाली सीटों को भरने में सहायता प्रदान करने के लिए एसओपी तैयार किए गए हैं।"

यूजीसी प्रमुख ने कहा, "पूरी प्रवेश प्रक्रिया योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए।" (इमेज-पीटीआई)

Santosh Kumar | August 1, 2024 | 04:02 PM IST

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरुवार (1 अगस्त) को घोषणा की कि यदि सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रहती हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या योग्यता परीक्षा में अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

यूजीसी ने कहा कि पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए सीटें खाली रखना न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक कई छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित करता है। हालांकि, यूजीसी ने स्पष्ट किया कि सीयूईटी के अंक छात्रों को प्रवेश देने के लिए प्राथमिक मानदंड बने रहेंगे।

यूजीसी ने कहा है कि "यह हमारे संज्ञान में आया है कि 3 या 4 दौर की काउंसलिंग के बाद भी कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रहती हैं। इसलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपनी खाली सीटों को भरने में सहायता प्रदान करने के लिए एसओपी तैयार किए गए हैं।"

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि जो छात्र सीयूईटी में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने पहले आवेदन नहीं किया है या संबंधित विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।" आयोग ने कहा कि जो छात्र सीयूईटी में शामिल हुए हैं, उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है, भले ही उन्होंने जिस भी विषय की परीक्षा दी हो।

विश्वविद्यालय किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए डोमेन विषय-विशिष्ट मानदंडों में ढील दे सकता है। यदि सीयूईटी में उपस्थित आवेदकों की सूची समाप्त होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर सकता है या संबंधित विभाग स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकता है।

यूजीसी प्रमुख ने कहा, "विश्वविद्यालय योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भी छात्रों को प्रवेश दे सकता है। पूरी प्रवेश प्रक्रिया योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए। आरक्षण रोस्टर सभी मामलों में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए लागू होगा।"

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