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शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने को दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा

Press Trust of India | April 13, 2026 | 02:40 PM IST | 1 min read

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता हरिप्रिया पटेल की ओर से पेश वकील की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनईपी लागू करने का भी अनुरोध किया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर गौर करना चाहेंगे।' (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर गौर करना चाहेंगे।' (प्रतीकात्मक-विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा जिसमें आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून को लागू करने का अनुरोध किया गया है। यह कानून छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य करता है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता हरिप्रिया पटेल की ओर से पेश वकील की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनईपी लागू करने का भी अनुरोध किया था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर गौर करना चाहेंगे।'' शुरुआत में, वकील ने कहा कि प्रमुख मुद्दों में से एक देश भर में बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को लागू किया जाना है।

उन्होंने एनईपी 2020 के क्रियान्वयन का मुद्दा भी उठाया, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है। एनईपी व्यापक ढांचा है जो शिक्षा प्रणाली को लचीलेपन, कौशल विकास और समग्र शिक्षा पर केंद्रित करते हुए रूपांतरित करता है।

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याचिका में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया। यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य करता है और पड़ोस के स्कूल में मूलभूत शिक्षा सुनिश्चित करता है।

साथ ही यह भी अनिवार्य करता है कि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित हों। केंद्र के अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया है।

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