Santosh Kumar | May 22, 2026 | 12:06 PM IST | 1 min read
कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करना अनिवार्य है। ऐसे न्यूनतम अंक तय किए बिना भर्ती करना असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने बोर्ड को ये न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करने की छूट दी है।

नई दिल्ली: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (आरएसएसबी) द्वारा जारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 रिजल्ट को राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने न्यूनतम अंक को अनिवार्य मानते हुए यह फैसला सुनाया है। राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों की उम्मीदें प्रभावित हुई हैं, जबकि बोर्ड को नई प्रक्रिया अपनाकर दोबारा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द किया है। अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाते जीरो कट ऑफ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करना अनिवार्य है। ऐसे न्यूनतम अंक तय किए बिना भर्ती करना असंवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने बोर्ड को ये न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक तय करने की छूट दी है।