Private Coaching Centers Guidelines:बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर, सरकार की गाइडलाइन जारी

प्राइवेट कोचिंग सेंटर के संचालन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब प्राइवेट कोचिंग के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

प्राइवेट कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
प्राइवेट कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Abhay Pratap Singh | January 18, 2024 | 06:50 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के प्राइवेट कोचिंग सेंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है।

छात्रों के बढ़ते आत्महत्या मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया कि कोचिंग सेंटर के पास फायर और भवन सुरक्षा के तहत एनओसी होनी चाहिए। साथ ही कोचिंग सेंटर द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूलने पर भी रोक लगाई गई है।

सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि छात्रों में सफलता और लगातार पढ़ाई के दबाव को देखते हुए कोचिंग संस्थानों को आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। छात्रों को मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी होगी।

कोचिंग संस्थान यदि रजिस्ट्रेशन या फिर किसी तरह की शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए तो पहले क्राइम के लिए 25 हजार रुपये, दूसरी बार उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि किसी भी पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं, यदि छात्र बीच में कोर्स छोड़ना चाहता है और उसने पूरी फीस का भुगतान कर दिया है, तो कोचिंग संस्थान द्वारा शेष फीस छात्र को वापस की जाएगी।

Also readCUET PG 2024: सीयूईटी पीजी 2024 के लिए एनटीए ने परीक्षा केंद्र के रूप में गुरुग्राम और श्रीनगर का नाम जोड़ा

कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। वहीं, संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं।

कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।

इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। साथ ही, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की समयावधि के दौरान भी कोचिंग कक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। कोचिंग सेंटर द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए, जिसे छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

Download Our App

Start you preparation journey for JEE / NEET for free today with our APP

  • Students300M+Students
  • College36,000+Colleges
  • Exams550+Exams
  • Ebooks1500+Ebooks
  • Certification16000+Certifications