अदालत ने नेशनल मेडिकल कमीशन को परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी करने और अगले साल मेडिकल परीक्षा आयोजित करने को कहा है।
Santosh Kumar | August 14, 2024 | 07:58 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 14 अगस्त को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के इस साल नीट एसएस परीक्षा आयोजित नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने एनएमसी के फैसले को 'बिल्कुल जायज' करार देते हुए परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करने से इनकार कर दिया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को राहुल बलवान समेत 13 डॉक्टरों की याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया। साथ ही, पीठ ने याचिकाकर्ताओं की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली कि एनएमसी को नीट-एसएस 2024 परीक्षा के लिए कार्यक्रम निर्धारित करने पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।
पीठ ने आदेश दिया कि आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्यक्रम की घोषणा की जानी चाहिए, जिसमें जनवरी 2025 में अपने पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल होनी चाहिए। अदालत ने आयोग को परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी करने और अगले साल मेडिकल परीक्षा आयोजित करने को कहा है।पीठ ने निर्देश दिया कि परीक्षा जनवरी 2025 से तीन महीने के भीतर आयोजित की जानी चाहिए।
एनएमसी के अनुसार, नीट एसएस 2024 परीक्षा आयोजित न करने का कारण 2021 शैक्षणिक वर्ष में नीट पीजी परीक्षा के माध्यम से एमडी, एमएस और डीएमबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में देरी है। कोविड-19 के कारण, ये प्रवेश जनवरी 2022 से मई 2022 तक आयोजित किए गए, जिससे पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि जनवरी 2025 तक बढ़ गई। इन छात्रों को समायोजित करने के लिए, एनएमसी ने नीट एसएस 2024 परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया।
बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी या नीट एसएस एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा एमडी, एमएस और डीएनबी या समकक्ष योग्यता जैसे सुपर स्पेशियलिटी पोस्टग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनबीई द्वारा आयोजित की जाती है।