NEET PG 2024 Result: नीट पीजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 25 अक्टूबर को कर सकता है सुनवाई, जानें लेटेस्ट अपडेट
Santosh Kumar | October 5, 2024 | 03:27 PM IST | 2 mins read
एमसीसी ने अभी तक नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है। शेड्यूल जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट अब 25 अक्टूबर को नीट पीजी 2024 रिजल्ट विवाद पर सुनवाई कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कोर्ट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। नीट पीजी 2024 याचिका में परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव और परिणाम में पारदर्शिता की कमी के बारे में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया गया है।
30 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि भारत संघ का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ था। इसके बाद 4 अक्टूबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में मौजूद नहीं थे इसलिए उनकी बेंच का कोई मामला लिस्ट नहीं हुआ।
NEET PG Supreme Court Hearing: अदालत ने एनबीई से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी की पिछली सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि आखिरी समय में नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न को बदलना 'बेहद असामान्य' है। शीर्ष अदालत ने एनबीईएमएस और केंद्र से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता ने प्रश्नपत्रों और उत्तर कुंजियों के प्रकाशन के साथ-साथ उनके रॉ अंकों का विवरण मांगा है। साथ ही उम्मीदवारों ने नीट पीजी 2024 परीक्षा से 3 दिन पहले परीक्षा पैटर्न में अचानक बदलाव पर चिंता जताई है और इस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।
NEET PG Counselling 2024: 11 अगस्त को हुई थी परीक्षा
नीट पीजी 2024 परीक्षा 11 अगस्त को देशभर के 416 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,28,540 आवेदकों के लिए आयोजित की गई थी। नीट पीजी 2024 के नतीजे 23 अगस्त को जारी किए गए थे। तब से ही नतीजे कई वजहों से विवादों में हैं।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने अभी तक नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 सितंबर से जारी है। काउंसलिंग शेड्यूल को अंतिम रूप देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
याचिकाकर्ताओं सहित नीट पीजी मेडिकल छात्र न्यायालय के निर्णय पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शिता के पक्ष में फैसला सुनाएगा, उन्हें वह जानकारी देगा जो वे चाहते हैं और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
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