मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत फ्री एडमिशन लेने वाले छात्र 5 मार्च तक कराएं दस्तावेज का सत्यापन
Abhay Pratap Singh | February 26, 2024 | 07:22 PM IST | 2 mins read
लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च 2024 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू हो गई है। आवेदन के पश्चात आवेदकों को पावती एवं मूल दस्तावेज का सत्यापन चुने हुए जनशिक्षा केन्द्र पर 26 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक कराना होगा।
बताया गया कि इस अवधि के दौरान आवेदन की पावती और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं कराए जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए आरटीई एक्ट के तहत 3 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट educationportal.mp.gov.in/rte के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
आरटीई ने बताया कि पारदर्शी रैंडम पद्धति से 7 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की जाएगी, जिसके बाद छात्रों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। आवेदकों को पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संबंधित जानकारी दी जाएगी।
लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। पहले चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरे चरण के लिए रिक्त सीटें 21 मार्च को पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी।
राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चे निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु दूसरे चरण के लिए 22 से 26 मार्च तक अपनी पसंद के स्कूलों का चयन कर सकेंगे। जिसके बाद ऑनलाइन लॉटरी का दूसरा चरण 28 मार्च 2024 को आयोजित होगा।
वहीं, दूसरे चरण में लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टरों को इस कार्य को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
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