एक उम्मीदवार ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पद के लिए आवेदन कर सकता है और ऑफिसर पद के लिए भी आवेदन कर सकता है। हालांकि, एक उम्मीदवार अधिकारी संवर्ग में केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है, यानी ऑफिसर स्केल-I या स्केल-II या स्केल-III के लिए।
पीठ ने राज्य सरकार को 2006 के आरक्षण अधिनियम के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए सीट को नए सिरे से भरने का निर्देश दिया है कि आरक्षण की सीमा स्थापित 50 प्रतिशत से अधिक न हो।