अभिजीत दीपके के खिलाफ ‘बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश व शिक्षकों को धमकाने’ को लेकर प्राथमिकी दर्ज

Press Trust of India | August 23, 2026 | 10:40 AM IST | 1 min read

अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं और 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं।

पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभिजीत दीपके के खिलाफ मामला दर्ज किया है। (इमेज-एक्स/@CJP_for_India)

लातूर: पुलिस ने सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी औसा थाने में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका (53) सैयद शमशादबानो खैराताली की शिकायत पर दर्ज की गई।

दीपके महाराष्ट्र के विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं और 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। कथित घटना मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि दीपके बिना अनुमति के स्कूल में दाखिल हुए, छात्रों से सवाल पूछे, जिससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई। कॉजपा नेता ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया।

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इसमें आरोप लगाया गया कि दीपके ने यह दावा करके स्कूल को बदनाम किया कि उनके दौरे के दौरान किसी दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था और शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132, 329(3), 351(2) और 356(2) के तहत अभिजीत दीपके के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है।

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