Delhi School Admissions 2025: दिल्ली स्कूल एडमिशन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 38000 छात्रों के लिए पहला ड्रॉ आज

Press Trust of India | March 5, 2025 | 10:06 AM IST | 2 mins read

यदि किसी उम्मीदवार का चयन पहले ड्रा में नहीं होता है, तो उम्मीद खोने की कोई जरूरत नहीं है। डीओई सीटों की उपलब्धता के आधार पर बाद में ड्रा आयोजित कर सकता है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक अधिसूचनाओं और घोषणाओं से अपडेट रहें।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आय पात्रता सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आय पात्रता सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली : दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को घोषणा की कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए पहला ड्रा 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ड्रा पुराने सचिवालय में शिक्षा विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए ड्रा बुधवार को दोपहर 2.30 बजे पुराने सचिवालय में अभिभावकों की उपस्थिति में होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और माता-पिता और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम स्थल पर सीमित स्थान को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम में भाग लेने वाले माता-पिता के लिए बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए कई टेलीविजन स्क्रीन लगाए जाएंगे। प्रक्रिया के लिए एक मानक एसओपी तैयार करने के साथ कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ को टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा।

Delhi School Admissions 2025: 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए

उन्होंने कहा कि 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 38,000 छात्रों के प्रवेश के लिए ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आय पात्रता सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। पहले, ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इस समस्या के समाधान के लिए, चयनित छात्रों को अब दस्तावेज सत्यापन के बाद एक पर्ची मिलेगी, जिसे देने से किसी भी स्कूल को इनकार नहीं किया जाएगा।

Delhi School Admissions 2025: एडमिशन प्रक्रिया

ईडब्ल्यूएस/डीजी प्रवेश प्रक्रिया आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। सीटों को निष्पक्ष रूप से आवंटित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा आयोजित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पात्र बच्चे को प्रवेश पाने का समान मौका मिले।

ड्रॉ निकलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसमें आवंटित स्कूल में आवश्यक दस्तावेज, जैसे आय, निवास और आयु का प्रमाण जमा करना शामिल है।

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Delhi School Admissions 2025: पहले ड्रॉ में चयन न होने से निराश न हों

यदि किसी उम्मीदवार का चयन पहले ड्रा में नहीं होता है, तो उम्मीद खोने की कोई जरूरत नहीं है। डीओई सीटों की उपलब्धता के आधार पर बाद में ड्रा आयोजित कर सकता है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक अधिसूचनाओं और घोषणाओं से अपडेट रहें।

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