Press Trust of India | January 6, 2025 | 10:41 PM IST | 2 mins read
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है।
नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 फरवरी से शुरू होगा। 3 जनवरी को, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा एक में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। चयनित छात्रों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ का पहला दौर 3 मार्च को घोषित किया जाएगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की आयु सीमा 31 मार्च तक नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष, केजी के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच है।
जारी परिपत्र में कहा गया है कि सीडब्ल्यूएसएन के तहत 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे नर्सरी, 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे केजी और 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा एक के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डीओई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी उन परिवारों के बच्चों पर लागू होती है जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है और उनके पास दिल्ली के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या राशन कार्ड वाले परिवार भी इन श्रेणियों के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। डीजी श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं।
इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को सरकार की ओर से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि इन बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए पहले एसओपी जारी की गई थी।