Delhi School Admission: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक नॉन-प्लान एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

Press Trust of India | April 1, 2026 | 12:41 PM IST | 2 mins read

सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल (दोपहर 12 बजे) से 7 अप्रैल (शाम 5 बजे) तक खुला रहेगा, इसके बाद के चरण 30 अप्रैल से 25 मई और 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच चलेंगे।

निदेशक मंडल ने कहा कि प्रवेश संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन स्थापित की गई है। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक के लिए नॉन-प्लान एडमिशन कैटेगरी के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।

नॉन-प्लान एडमिशन केवल दिल्ली में रहने वाले उन छात्रों के लिए हैं, जिनकी पढ़ाई कुछ परिस्थितियों, जैसे माता-पिता के स्थानांतरण, के कारण प्रभावित हुई है, और उन छात्रों के लिए भी जो पिछली कक्षा तक निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे।

शिक्षा निदेशालय ने आगे कहा कि 31 मार्च, 2026 से प्रवेश के लिए आयु मानदंड के अनुसार, कक्षा 6 से 9 तक के लिए बच्चों की आयु 10 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए, हालांकि कुछ विशेष मामलों में स्कूल अधिकारियों द्वारा कुछ छूट दी जा सकती है।

DoE Non plan Admissions: प्रवेश प्रक्रिया के चरण

सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल (दोपहर 12 बजे) से 7 अप्रैल (शाम 5 बजे) तक खुला रहेगा, इसके बाद के चरण 30 अप्रैल से 25 मई और 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच चलेंगे।

पहले चरण के लिए स्कूलों का आवंटन 21 अप्रैल को घोषित किया जाएगा, जिसके बाद 22 से 30 अप्रैल के बीच दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी इसी तरह की समय-सीमा निर्धारित की गई है, और पूरी प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी।

विभाग ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का प्रवेश कराने के इच्छुक अभिभावकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। हालांकि, जो बच्चे वर्तमान में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें स्थानांतरण या पुनः प्रवेश के लिए अपने पिछले स्कूल से संपर्क करना होगा।

विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा, जबकि 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे अपने नजदीकी स्कूल में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, जहां उनकी बुनियादी साक्षरता और गणित का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उन्हें उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

DoE Non plan Admissions: नॉन प्लान एडमिशन प्रक्रिया क्या है?

  1. जो बच्चे अभी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब सरकारी स्कूल में आना चाहते हैं।
  2. जो बच्चे दूसरे राज्य (जैसे बिहार, यूपी आदि) से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं।
  3. जो बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे और अब दोबारा शुरू करना चाहते हैं।

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DoE Non plan Admissions: प्लान और नॉन-प्लान में अंतर क्या है?

  1. प्लान एडमिशन - जब बच्चा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से पास होकर दूसरे सरकारी स्कूल में जाता है (जैसे कक्षा 5 से 6 में)। यह ऑटोमैटिक होता है।
  2. नॉन-प्लान एडमिशन - इसमें आपको खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि विभाग के पास आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं होता।
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