CLAT PG Row: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएलयू संघ को जल्द ‘सीएलएटी-पीजी’ परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया
Abhay Pratap Singh | June 6, 2025 | 06:42 PM IST | 2 mins read
अदालत ने क्लैट -पीजी 2025 अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को सुधारने की मांग वाली तीन याचिकाओं पर फैसला करते हुए यह आदेश पारित किया।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सीएलएटी - पीजी 2025 (CLAT PG 2025) के अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी में कथित विसंगतियों को लेकर शुक्रवार (6 जून, 2025) को राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनएलयू के संघ को जल्द क्लैट पीजी 2025 परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह फैसला उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर के संबंध में छात्रों की याचिका पर सुनाया। हालांकि, अदालत ने तीसरे प्रश्न के घोषित उत्तर के संबंध में आपत्ति को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (एनएलयू) को तदनुसार उम्मीदवारों को अंक देने को कहा।
अदालत ने ‘कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट -पीजी’ 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को सुधारने की मांग वाली तीन याचिकाओं पर फैसला करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने अपने फैसले में प्रोविजलन उत्तर कुंजी पर आपत्ति उठाने के लिए एनएलयू संघ द्वारा प्रति प्रश्न 1,000 रुपए का शुल्क वसूलने के मुद्दे को उजागर किया और कहा कि अभ्यर्थियों तथा संस्थानों की चिंताओं के बीच एक 'उचित संतुलन' होना चाहिए।
अदालत को यह आपत्ति शुल्क अधिक और गलत लगी। हालांकि, कोर्ट ने माना कि एनएलयू का तर्क सही हो सकता है कि यह शुल्क बिना वजह आपत्ति दर्ज कराने वालों या कोचिंग संस्थानों को ऐसा करने से रोकने के लिए रखी गई है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में एनएलयू आंसर की ऑब्जेक्शन फीस को कम करने पर विचार करेगा।
क्लैट प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों (NLUs) में यूजी और पीजी लॉ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। क्लैट पीजी 2025 परीक्षा 1 दिसंबर, 2024 को आयोजित हुई थी। क्लैट पीजी परीक्षा में कई प्रश्नों को गलत बताया गया था, जिसे लेकर कई हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी।
इस साल, फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट पीजी से जुड़ी सभी याचिकाओं दिल्ली हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया था, जिससे इस मामले में स्पष्ट और एक जैसा निर्णय लिया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों को उम्मीद है कि एनएलयू द्वारा जल्द ही क्लैट पीजी 2025 परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।
(पीटीआई से प्राप्त इनपुट के आधार पर)
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