CLAT 2025 HC Hearing: दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम से 2 सप्ताह में मांगा जवाब; अगली सुनवाई 7 अप्रैल को
उम्मीद है कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) जल्द ही क्लैट 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा।
Santosh Kumar | March 3, 2025 | 03:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 याचिकाओं पर 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम के वकील से दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गई थीं और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। स्थानांतरण याचिका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा दायर की गई थी।
क्लैट 2025 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए। क्लैट 2025 रिजल्ट अंतिम आंसर की में त्रुटियों के कारण न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इसके बाद 20 दिसंबर को सुनवाई हुई।
CLAT 2025 HC Hearing: काउंसलिंग शेड्यूल जल्द
उम्मीद है कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) जल्द ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराया है, वे भाग लेने के पात्र होंगे।
क्लैट 2025 की आधिकारिक कट-ऑफ कंसोर्टियम की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। पहले परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन अब कंसोर्टियम क्लैट 2025 काउंसलिंग के लिए नया शेड्यूल लाने जा रहा है।
आज (3 मार्च) मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले को जल्द सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया। पीठ ने कहा, "छात्रों में काफी चिंता है। उनकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं।"
CLAT 2025 Results: दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यवाही
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस अनिश्चितता के कारण छात्रों में तनाव पैदा हो रहा है... हम आदेश पारित करना चाहते हैं ताकि हम यथासंभव सुचारू रूप से शुरुआत कर सकें।"
न्यायालय ने रजिस्ट्री को विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त सभी मामलों को समेकित करने का निर्देश दिया और एनएलयू के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिट याचिकाओं की एक प्रति एनएलयू कंसोर्टियम के वकील को दी जाए। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिन के भीतर ये प्रतियां क्लैट कंसोर्टियम को सौंप दें।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- IIT Admission 2025: आईआईटी में बिना जेईई कैसे मिलेगा एडमिशन? जानें क्या-क्या हैं विकल्प
- Top Dental Colleges in India 2025: भारत के टॉप डेंटल कॉलेज कौन से हैं? एलिजिबिलिटी, रैंक, फीस जानें
- JEE Main 2025 Result: जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट जल्द; जानें टॉप एनआईटी की कोर्स-वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक
- GATE 2025: आईआईटी कानपुर में एमटेक प्रोग्राम के लिए गेट कटऑफ क्या होगी? रैंक, फीस और पात्रता जानें
- JEE Main 2025: जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए जेईई मेन में कितने मार्क्स चाहिए? जानें ब्रांच वाइज कटऑफ रैंक
- JEE Advanced 2025: आईआईटी पटना के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? ब्रांच वाइज कटऑफ रैंक जानें
- JEE Main 2025: एनआईटी जालंधर के लिए जेईई मेन में कितने अंक चाहिए? एनआईआरएफ रैंक, कटऑफ और एलिजिबिलिटी जानें
- JEE Advanced 2025: आईआईटी धारवाड़ के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? ब्रांच वाइज कटऑफ रैंक जानें
- JEE Main 2025: एनआईटी अगरतला के लिए जेईई मेन में कितने अंक चाहिए? एनआईआरएफ रैंक, कटऑफ और एलिजिबिलिटी जानें
- JEE Advanced 2025: आईआईटी रोपड़ के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? ब्रान्चवाइज रैंक स्कोर जानें