Saurabh Pandey | March 3, 2025 | 03:04 PM IST | 1 min read
आरटीई मानदंडों के अनुसार, निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों और वंचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं। जिला शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से प्रवेश फॉर्म भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है।
नई दिल्ली : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत पूरे गुजरात के निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 तक जारी रहेगी।
आरटीई मानदंडों के अनुसार, निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों और वंचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं। जिला शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से प्रवेश फॉर्म भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है।
अधिकारियों ने माता-पिता को झूठे दस्तावेज जमा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। अपना आयकर रिटर्न जमा करने वालों को आवेदन पत्र जमा करते समय अपने वित्तीय दस्तावेजों को सही ढंग से घोषित और अपलोड करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहमदाबाद के 1,300 निजी स्कूलों में कुल 14,778 खाली सीटें भरी जाएंगी। हर साल, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करता है।
Also read UNICEF Internship: यूनिसेफ इंटर्नशिप क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फायदे, अवधि जानें
पिछले कुछ वर्षों में, फर्जी आरटीई प्रवेश के कई मामले सामने आए हैं। पिछले वर्ष फर्जी आय प्रमाण पत्र के कारण 200 छात्रों का प्रवेश रद्द किया गया था। अहमदाबाद में, 140 माता-पिता जाली दस्तावेजों के साथ पकड़े गए, और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तुरंत कार्रवाई की।